पंजाब सरकार का ऐलान...सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है.

Update: 2020-10-14 13:44 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है. अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है. मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है. ये फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी. ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके.

समयबद्ध तरीके से अदालती मामलों / कानूनी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दे दी है.

इसके अलावा कैबिनेट ने स्टेट रोजगार योजना, 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएगीं. सीएम अमरिंदर सिंह ने 2021-22 तक चरणबद्ध तरीके से 1 लाख जॉब भी देने का वादा किया है. 

सोमवार से विधानसभा का सत्र

सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाने का फैसला लिया है. सत्र सोमवार से शुरू होगा. केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के मद्देनजर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं. 

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