New Delhi. नई दिल्ली। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा कानून Public Examination Law 2024 लागू कर दिया है. इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था. सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है. नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक के बाद मचे हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षाओं में कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नियम बनाए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक-2024 को संसद में पेश किया था। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के लिये अनुचित साधनों को रोकना है। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 के प्रावधान लागू कर दिए हैं. केंद्र सरकार शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की. यह कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था।
इसी साल फरवरी में एंटी-पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया था. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. कानून लाने के पीछे मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे. साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी. यह कानून एक के बाद एक परीक्षाओं, जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया है. एंटी-पेपर लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है. यह वो परीक्षा है, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है, या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है. इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शाामिल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट, और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर-बेस्ट एग्जाम।