ग्रामीण को मुआवजा दिए बगैर उसकी जमीन पर बना दिया थाना, हाईकोर्ट ने दिया सील करने का आदेश
फैसला सुनाते हुए मौखिक तौर पर कहा कि किसी की जमीन का मुआवजा दिए बगैर उस पर सरकारी भवन का निर्माण कैसे किया जा सकता है?
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना भवन को सील करने का आदेश दिया है। दरअसल, जिस जमीन पर थाने का भवन बनाया गया है, उस पर स्वामित्व का दावा जताते हुए अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मौखिक तौर पर कहा कि किसी की जमीन का मुआवजा दिए बगैर उस पर सरकारी भवन का निर्माण कैसे किया जा सकता है? प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।
होटल सेंटर प्वाइंट का शेड और पेवर्स ब्लॉक तोड़ा
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिष्टूपुर स्थित होटल सेंटर प्वाइंट में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। सड़क तक अतिक्रमण करने को लेकर जेएनएसी के पदाधिकारी दल-बल के साथ सेंटर प्वाइंट पहुंचे। इसके बाद होटल से सड़क तक अतिक्रमित हिस्सों को (पेवर्स ब्लॉक) मापी के बाद बुलडोजर से तोड़ दिया गया। साथ ही होटल के पीछे के शेड को तोड़ दिया गया। होटल के ढांचा और कुछ क्षेत्रों को तोड़ने की हिदायत दी गई थी।
इस कार्रवाई के साथ होटल मालिक को एक सप्ताह का मौका दिया गया है। कहा गया कि बाकी अतिक्रमण वाले हिस्सों को होटल मालिक खुद तोड़ दें। अन्यथा प्रशासन फिर कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण करने वालों के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई कार्रवाई से हड़कंप है। फिलहाल शहर में 21 जगहों पर अतिक्रमण तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण वाले हिस्सों पर पर बुलडोजर चलाने का अभियान शनिवार से शुरू कर दिया। लोगों को निर्देश दिया गया कि सड़क किनारे अतिक्रमण न करें और जिनलोगों ने किया है वे स्वयं अतिक्रमण वाले हिस्से तो तोड़कर हटा दें।
जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बेहतर होगा कि लोग खुद अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा तोड़ने का खर्च भी बिल्डर और दुकानदारों को ही देना होगा।