गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर और उसकी गैंग आईएस-191 के सदस्य अंगद राय उर्फ झुल्लन के डाफी स्थित दो मंजिला मकान को गुरुवार रात गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। इसके साथ ही पुलिस ने मुनादी कराई कि कोई भी व्यक्ति मकान में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा। कुर्क किए गए मकान की कीमत दो करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है।
गाजीपुर जिले के शेरपुर खुर्द गांव के मूल निवासी हिस्ट्रीशीटर अंगद राय के खिलाफ भांवरकोल थाने में वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से अंगद राय द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति से डाफी में दो मंजिला आलीशान मकान बनवाया गया था। गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत डाफी स्थित अंगद राय का दो मंजिला मकान कुर्क किया गया है। मकान कुर्क करने की कार्रवाई के संबंध में मुनादी करा कर स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी गई है। क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अंगद राय के खिलाफ 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
अंगद राय ने डाफी स्थित दो मंजिला मकान अपने नाबालिग बच्चों के नाम कर रखा है। मकान की संरक्षिका उसने अपनी पत्नी सविता राय को बना रखा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2015 में अंगद राय जमीन खरीद कर मकान बनवाया था। समय-समय पर उसका परिवार डाफी स्थित मकान पर आता-जाता रहता था। मुख्तार अंसारी गिरोह पर शिकंजा कसते देख अंगद राय बीते मार्च महीने में बिहार महीने में दो बोतल शराब और दो बोतल बीयर के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे कैमूर के दुर्गावती थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर न्यायिक अभिरक्षा में भभुआ जेल भेज दिया गया था। उस दौरान उस पर यूपी पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।