बंदी की मौत मामले में पुलिस अफसर सस्पेंड, हुई उच्चस्तरीय जांच

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Update: 2022-03-08 01:19 GMT

बिहार। नवादा मंडल कारा के काराधीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। काराधीक्षक को विचाराधीन बंदी गुड्डू कुमार की मृत्यु की घटना के आपराधिक कृत्य में गहरी संलिप्तता व कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के मामले में दोषी पाया गया। बिहार राज्यपाल के आदेश से संयुक्त सचिव सह निदेशक (प्र.) रजनीश कुमार सिंह द्वारा 7 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी की गयी है। निलंबन अवधि में काराधीक्षक का मुख्यालय विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर निर्धारित किया गया है।

काराधीक्षक के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामला नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के सोहदा गांव के 26 वर्षीय बंदी गुड्डू कुमार की मौत से जुड़़ा है। गुड्डू की 6 सितंबर 2021 को संदिग्ध अवस्था में मंडल कारा में मौत हो गयी थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान पाये गये थे। मृतक के परिजनों ने कारा प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। शराब के एक मामले में गुड्डू को गिरफ्तार कर 3 सितंबर को मंडल कारा भेजा गया था।

गुड्डू की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच की गयी थी। न्यायिक जांच के अलावा, प्रशासनिक व विभागीय स्तर पर भी जांच करायी गयी थी। गृह कारा विभाग के एआईजी रूपक कुमार और डॉ. प्रशांत सिन्हा के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच टीम ने 6 सितंबर को मामले की जांच की थी। वहीं नवादा के डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर एसडीओ व एसडीपीओ द्वारा भी जांच करायी गयी थी। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर डीएम द्वारा न्यायिक जांच की अनुशंसा की गयी थी। नवादा कोर्ट की एक जज द्वारा मामले की न्यायिक जांच करायी गयी थी।

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