दूध, सब्जी, फल, राशन और बेकरी प्रोडक्ट की दुकानों को खोलने की मिली अनुमति, नई गाइडलाइन जारी

आदेश जारी

Update: 2021-05-02 14:30 GMT

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में 15 मई तक पुरानी गाइडलाइन के साथ कुछ नई गाइडलाइन और जारी करके सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत पंजाब में सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी. दूध, सब्जी, फल, राशन, बेकरी प्रोडक्ट, मोबाइल रिपेयर और मीट इत्यादि बेचने वाली दुकानें खोलने की अनुमति होगी. दवा की दुकानें, लैबोरेट्री और अस्पताल, डॉक्टरों की क्लीनिक इत्यादि खुले रहेंगे. इसके अलावा पंजाब में बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी और वैक्सीनेशन की कम से कम पहली डोज का ऐसा सर्टिफिकेट जो ये साबित करता हो कि वैक्सीनेशन लगवाए हुए 15 दिन हो चुके हैं. साथ ही पंजाब के सभी बैंकों और सरकारी विभागों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ ही काम किया जा सकता है. सभी जिलों के डीसी को अधिकृत किया गया है कि वो अपने हिसाब से किसी भी तरह के स्टाफ की ड्यूटी तय कर सकते हैं. सिर्फ जरूरी सर्विस वाले विभागों को ही 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी.

पंजाब में फोर व्हीलर में सिर्फ दो लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी जबकि टू व्हीलर पर अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को बिठाने की अनुमति नहीं है. शादी समारोह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में सिर्फ 10 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी. सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के साथ सिर्फ रेहड़ी-फड़ी वालों को ही सब्जी फल खरीदने के लिए आने की अनुमति होगी.

पंजाब के सभी किसान संगठनों से अपील की गई है कि वो अलग-अलग जगहों पर लगाए गए अपने धरना-प्रदर्शनों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

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