8वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोलने की मिली अनुमति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
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महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5वीं से 8वीं कक्षा और शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। ज़िला और स्थानीय प्रशासन स्थिति की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। स्कूल खोलने का मापदंड उस शहर में पिछले 1 महीने से कोरोनावायरस दर में लगातार हो रही गिरावट के आधार पर तय किया जाएगा. शहरी भागों में महानगर पालिका आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी यह तय करेगी जबकि ग्रामीण भागों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमिटी यह तय करेगी कि स्कूल किन-किन इलाकों में खोला जाए.
एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चा ही बैठ सकता है और हर बेंच के बीच में करीब 6 फुट की दूरी रखनी जरूरी होगी. बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के कोरोना का टीका लगा हुआ होना चाहिए. विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल में आने पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो. स्कूल में अगर एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत स्कूल बंद करना होगा और सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा. स्कूल में पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षकों के रहने की व्यवस्था अगर हो सके तो स्कूल या उसके आसपास में की जाए ताकि उन्हें सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर स्कूल ना आना पड़े.