ऑक्सीजन की मारामारी: हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जब्त सिलेंडरों के इमर्जेंसी इस्तेमाल को मंजूरी

Update: 2021-05-08 10:55 GMT

फाइल फोटो 

रांची. झारखंड में कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया. झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस-प्रशासन द्वारा जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं, उन सबका आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाए. हाईकोर्ट को बताया गया कि पुलिस एवं अन्य एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर मालखाने में पड़े हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की.

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, सभी जिला न्यायालय और सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से इन जब्त सिलेंडरों का इस्तेमाल शुरू किया जाए. कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सिलेंडरों का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा. हाईकोर्ट में राज्य सरकार के आग्रह पर शनिवार को इस मामले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश में पक्ष रखा. इस दौरान अदालत को बताया गया कि पुलिस और अन्य एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में कई स्थानों पर अवैध रूप से उपयोग में लाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं. इस पर कोर्ट ने इन सिलेंडरों का इस्तेमाल आकस्मिक सेवा में करने का आदेश दिया. अदालत ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की गंभीरता की तारीफ की, साथ ही उसके प्रयासों को सराहा.
आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट कोरोना से जुड़ी याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रहा है. बीते दिनों रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड के मामले में भी अदालत ने कड़ी टिप्पणियां की थीं. अदालत ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड के निर्माण में देरी पर जिम्मेदार कंपनी को कड़ी फटकार लगाई थी.

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