अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम पर कार्यशाला का आयोजन

Update: 2022-12-20 10:40 GMT
रायपुर। राज्य के अजाक थानों के नोडल अधिकारी एवं वहॉं पदस्थ पुलिस अधिकारियों को संवेदीकृत करने के उद्देश्य से आज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस मुख्यालय, नवा-रायपुर के मुख्य सभागार में संपन्न हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा द्वारा किया गया। इस अवसर उन्होनें अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ग के व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लाया गया है। यह एक विशेष अधिनियम है, जो दूसरे कानूनों से हटकर है, जिसमें संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाती है। ऐसे प्रकरण की शिकायत थाने में आने पर बिना विलंब किये प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाना चाहिए एवं सक्रियता के साथ पीड़ित को राहत दिलाया जाना अजाक थाने के सुपरविजन आफिसर का दायित्व है। प्रकरण के विवेचनाधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में चालान पेश करने के बाद ट्रायल की मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित तिथि में पीड़ित व गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जावे। अपने उद्बोधन में पुलिस महानिदेशक ने अपराध के कारण हुए हानि के लिए पीड़ित को दिये जाने वाले राहत राशि पर जोर देते हुए कहा कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पीड़ितों को मिले इसके लिए पुलिस अधिकारियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना चाहिए। वर्ष 2015 में इस एक्ट में हुए संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के गाईडलाईन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु जिलों से आये प्रतिभागियों को निर्देशित किया। पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी श्री एस.सी. द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस महानिदेशक के मंशानुरूप पुलिस अधिकारियों की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर लगातार सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों सहित शासकीय योजनाओं की व्यापक जानकारी दी जावेगी।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी, सहायक लोक अभियोजक सोहन साहू तथा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. अंकित अवस्थी द्वारा इस अधिनियम एवं नियम के विधिक प्रावधानों, विवेचना के विभिन्न पहलु और कमी, क्षतिपूर्ति एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों का ज्ञानार्जन किया गया। कार्यशाला में अजाक के राज्यभर के नोडल अधिकारी सहित निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर के करीब 110 अधिकारियों ने भाग लिया। मिलना कुर्रे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक द्वारा कार्यशाला का सारांश प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, प्रदीप गुप्ता,  विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. साय, उप पुलिस महानिरीक्षक विनित खन्ना, आर.एन. दास, हिमानी खन्ना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा,  वाय.पी. सिंह, पूजा अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।  

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