सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ रेप के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश

महिला ने विधायक के खिलाफ कथित तौर पर बलात्कार का आरोप लगाया है. उसने कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा कि वह विधायक से एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में मिली थी.

Update: 2021-07-08 03:23 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लुधियाना के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह ने बुधवार को लोक इंसाफ पार्टी (LIP) के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) के खिलाफ कथित बलात्कार के एक मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने आदेश में कहा कि शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि जबरन बलात्कार, यौन उत्पीड़न, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक धमकी के आरोपों के संबंध में उचित जांच स्थानीय पुलिस को करनी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि इन सबको ध्यान में रखते हुए SHO शिकायतकर्ता की शिकायत को FIR मानकर बिना देरी के आपराधिक मामला दर्ज कर इसकी जांच करे. दरअसल एक महिला ने विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि बैंस ने उसके साथ बलात्कार किया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक की तरफ से उसे धमकियां दी जा रही हैं. उसने ये भी कहा है कि लुधियाना पुलिस आयुक्त के सामने भी उसने शिकायत दी थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी.
दफ्तर के कमरे में किया रेप
महिला का आरोप है कि संपत्ति विवाद के एक मामले को लेकर वो विधायक से मिली थी, जिसके बाद बैंस ने अपने दफ्तर के एक कमरे में उसके साथ बलात्कार किया. शिकायतकर्ता ने कहा कि 16 नवंबर 2020 को उसने पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को
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