कार में एमपी से हरियाणा ले जाई जा रही थी अफीम, पुलिस ने तस्करों को दबोचा
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चूरू। चूरू पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हिसार की ओर जा रही एक गुजरात नंबर की कार को जब्त कर एक किलोग्राम अफीम दूध बरामद कर दो आरोपियों की गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से अफीम खरीद कर हरियाणा ले जा रहे थे। हरियाणा से अफीम को पंजाब में तस्करी करना बताया गया है। बरामद अफीम की पुलिस ने दो लाख रुपए कीमत आंकी है। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि डीएसटी टीम को अफीम तस्करी की सूचना मिली थी। नाकाबंदी के दौरान गुजरात नंबर की कार को रुकवाने का प्रयास किया तो तो चालक ने कार को भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने कार को घेर लिया । पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कर की डिक्की में एक प्लास्टिक थैली में एक किलोग्राम अफीम बरामद की गई । पुलिस ने मौके पर ही आरोपी भवानी सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपूत निवासी रेवाढा सोडा थाना पचभद्रा जिला बाड़मेर तथा रमेश सिंह पुत्र मुल्तान सिंह राजपूत निवासी कनोडिया पुरोहितान थाना चामू तहसील शेखाला जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अफीम को बरामद कर कार को जब्त कर लिया।
थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कड़ियां जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत अग्रवाल ने गुरुवार को मारपीट के एक प्रकरण में फैसला सुनाते दो भाईयो को तीन-तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपए से दंडित किया है। जानकारी अनुसार गांव स्यानण में 10 दिसम्बर 2012 को महेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाट रास्ते से अपने घर जा रहा था। इस दौरान बजरंगलाल व सांवरमल पुत्र रतनाराम जाट ने उन पर हमला कर दिया। महेन्द्र को घायलावस्था में इलाज के लिए सालासर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से पुलिस ने पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज किया था। बाद में जांच के बाद पुलिस ने संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया था।मामले में 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों भाई बजरंगलाल व सांवरमल जाट को मारपीट का दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से पैरवी एपीपी महेश नेहरा ने की।