विनोद दुआ को SC से राहत मिलने पर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा- 'पत्रकारों के हक में आज बड़ा फैसला'

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Update: 2021-06-03 10:45 GMT

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को खारिज कर दिया है. उनके एडवोकेट विकास सिंह ने वीडियो जारी कर बताया कि दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. हालांकि, कोर्ट ने दूसरी मांग को पूरा नहीं किया है कि एफआईआर (FIR) करने से पहले एक कमेटी का गठन होना चाहिए.

विनोद दुआ के खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज के जरिए लोगों को भड़काने का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, गुरुवार को पत्रकार विनोद दुआ को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और देशद्रोह के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. विकास सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पत्रकारों को केदारनाथ सिंह फैसले के तहत संरक्षित कर दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पत्रकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है.
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने का लगा था आरोप
विनोद दुआ के खिलाफ उनके यूट्यूब कार्यक्रम के संबंध में छह मई को शिमला के कुमारसेन पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता श्याम ने FIR दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम 'द विनोद दुआ शो' में पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जो सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते थे और जिससे अशांति और सांप्रदायिक वैमनस्य की स्थिति पैदा हो सकती थी.
इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है. दुआ के खिलाफ उनके यूट्यूब कार्यक्रम के संबंध में छह मई को शिमला के कुमारसेन थाने में बीजेपी नेता श्याम ने FIR दर्ज कराई थी.
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