वहीं आरजेडी विधायक ने कहा, 'हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. उम्मीद है कि न्यायपालिका लालू प्रसाद यादव की सेहत और उम्र का ध्यान रखते हुए सजा पर फैसला सुनाएगा. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा मिले. लालू यादव ने हमेशा कहा है कि उन्हें फंसाया गया है. पहले दिन से वह यही कह रहे हैं.' चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था. CBI ने जून 1997 में लालू प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया. एजेंसी ने लालू और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए. सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू, मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया और प्रसाद को रांची जेल भेज दिया गया.
दिसंबर 2013 में हाईकोर्ट ने मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी, जबकि दिसंबर 2017 में सीबीआई अदालत ने उन्हें और 15 अन्य को दोषी पाया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया. फिर झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी.