Omicron Breaking: कोरोना नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, सीधे धारा-188 के तहत दर्ज होगा केस

Update: 2021-12-24 02:31 GMT

क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त (Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner) ने एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज़ होगा. 1897 के महामारी कानून (Mahamari Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई सरकारी नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है.

महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस (Christmas) के आगामी त्योहार के लिए गुरुवार को नए निर्देश जारी किए. सरकार ने सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ से बचते हुए क्रिसमस के दौरान साधारण समारोह करने की इजाजत दी है. 24-25 दिसंबर की मध्यरात्रि में चर्च जाने वाले लोगों को सभी चर्चो की 50 प्रतिशत क्षमता तक ही अनुमति होगी, जिसमें सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी.

समारोह के दौरान गायक मंडली को पर्याप्त दूरी बनाए रखने के साथ ही अलग-अलग माइक प्रयोग करने की सलाह दी गई है. जबकि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए चर्चो के बाहर किसी भी स्टाल और दुकानों की अनुमति नहीं होगी. बड़ी भीड़ को आकर्षित करने वाले किसी भी बड़े समारोह, जुलूस, रैलियों, आतिशबाजी या अन्य कार्यक्रमों को कहीं भी अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी से स्थानीय नागरिक निकायों या जिला अधिकारियों द्वारा दिए गए मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की गई है. बुधवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) में 1201 ताजा कोविड-19 मामलों के सामने आने के बाद संक्रमण में अचानक उछाल देखा गया. राज्य में लगभग पांच सप्ताह बाद एक हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही, मुंबई में भी दैनिक तौर पर संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आने वाले हफ्तों में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ ही स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

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