भुवनेश्वर (आईएएनएस)| ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने पिछले 11 दिनों में 2,674 वाहनों के चालान जारी किए हैं, जिनमें उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) नहीं थी, एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। विभिन्न सीरीज के वाहनों के लिए दी गई अंतिम तिथि के अनुसार 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चालान काटे गए। अपर आयुक्त परिवहन (प्रवर्तन) एलएम सेठी ने बताया कि 13 फरवरी को कुल 38,49,498 वाहन मालिकों ने स्लॉट बुक कराये हैं, जिनमें से 31,65,850 वाहनों में एचएसआरपी लगा दिया गया है।
सेठी ने कहा, यदि किसी वाहन पर निर्धारित तिथि के भीतर एचएसआरपी नहीं लगाया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले वाहन के खिलाफ एम.वी. अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत 5,000 रुपये या 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ ई-चालान जारी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, अब तक जारी किए गए चालानों में अधिकांश वाहन दोपहिया वाहन हैं। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भविष्य में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों से बिना देर किए अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का आग्रह करते हुए, एसटीए अधिकारी ने कहा कि जिन वाहन मालिकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जिन्हें तकनीक का ज्ञान नहीं है, वे अपनी सुविधा के अनुसार पास के मो सेवा केंद्र या आरटीओ में एचएसआरपी सुविधा केंद्रों के माध्यम से एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के निर्देशों के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग ने अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों के लिए 1 जून, 2022 से एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई। इसी तरह, 7 और 8 के साथ समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले ओडिशा पंजीकृत वाहनों की समय सीमा 31 जनवरी, 2023 को समाप्त हो गई और 9 और 0 के साथ समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है।