शादी अब में 25 लोग हो सकेंगे शामिल, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

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Update: 2021-05-18 13:41 GMT

फाइल फोटो 

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी. कार्यक्रम के दौरान सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा. नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.



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