नई दिल्ली (एजेंसी): कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सूत्रों ने बताया कि एडटेक यूनिकॉर्न बायजू के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की ओर से कोई जांच नहीं चल रही है।
मामले के करीबी सूत्रों के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) बेंगलुरु ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के तहत केवल प्रारंभिक जांच की, जो रजिस्ट्रार को लिखित नोटिस के माध्यम से किसी कंपनी से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ के लिए कॉल करने का अधिकार देता है। एडटेक दिग्गज ने आरओसी बेंगलुरु को मांगी गई जानकारी प्रदान कर दी है। सूत्रों ने कहा कि बायजू के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा चल रही जांच का सुझाव देने वाली रिपोर्टें पूरी तरह से झूठी हैं। बायजू ने भी स्पष्ट और सशक्त रूप से कहा कि उसके खिलाफ कोई एसएफआईओ जांच नहीं चल रही है।