BIG BREAKING: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस

Update: 2024-04-15 08:05 GMT
नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अब महीने के अंत में बहस होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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