कोई भी चोट पीड़िता का यौन उत्पीड़न होने का संकेत नहीं देती: दिल्ली पुलिस
दिल्ली क्राइम न्यूज़ अपडेट: दिल्ली में जिस 20 वर्षीय युवती को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया, उसकी मौत सिर, रीढ़ की हड्डी और निचले अंगों में चोट लगने के परिणामस्वरूप रक्स्राव होने तथा आघात पहुंचने के चलते हुई। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।
रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि युवती को लगी कोई भी चोट उसका यौन उत्पीड़न होने का साक्ष्य नहीं देती है। सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों का मानना है कि उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं। युवती का पोस्टमार्टम सोमवार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर में एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया गया।
विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा, ''सिर, रीढ़ की हड्डी, बायीं जांघ की हड्डी और दोनों पैरों में गंभीर चोट पहुंचने के परिणामस्वरूप रक्स्राव हुआ और आघात लगा। सभी चोटें संभवत: वाहन से हुई दुर्घटना और घसीटे जाने के कारण लगीं।'' उन्होंने कहा, ''साथ ही, रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोई भी चोट यौन उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं देती है।
अंतिम रिपोर्ट आने वाले समय में प्राप्त होगी। मामले की जांच जारी है।'' उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर की रात युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और युवती को 12 किलोमीटर घसीटते हुई ले गई। उसका शव कंझावला इलाके में मिला था। कथित तौर पर कार में सवार पांच लोगों पर सोमवार को गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस पर हालांकि मामले में 'ढुलमुल जांच' करने का भी आरोप लगा। एक स्थानीय अदालत ने सभी पांच आरोपियों को सोमवार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने चिकित्सकों का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि, अंतिम रिपोर्ट रासायनिक विश्लेषण और जैविक नमूनों की रिपोर्ट मिलने के बाद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों का भी मानना है कि सिर, रीढ़ की हड्डी, बायीं जांघ की हड्डी और दोनों पैरों में चोट लगने के चलते युवती की मौत हुई होगी।