दौसा। दौसा मंडावरी कस्बे की गौरा वाली ढाणी मेें गत वर्ष जून माह मेें हुई चोरी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो ने नौ आरोपियों को 3-3 साल का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले के अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि मंडावरी थाने में 27 जून 2022 को परिवादी केदारप्रसाद मीना निवासी गौरा वाली ढाणी तन मंडावरी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि अज्ञात जने उसके मकान से दो जोड़ी कनकती, दो जोड़ी पायजेब, दो जोड़ी झूमकी, सोने का एक मंगल सूत्र एवं 1 लाख 20 हजार की नकदी चुरा ले गए। प्रकरण में मंडावरी पुलिस ने अनुसंधान के बाद नौ जनों के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट पेश की।
इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो की न्यायाधीश प्रीतिसिंह ने आरोपी दिनेश, विजय, मोहन, अनिता पत्नी विजय उर्फ जनक, सोना पत्नी दिनेश, संतरा पत्नी मोहन निवासी गुढा रामबास नौरंगपुरा थाना पीपलू जिला टोंक हाल निवासी खटीक का तिबारा भदेड़ी किशनपुरा, सीताराम उर्फ खोड़ा पुत्र हरि सिंह निवासी रुपावली बरेड़ी थाना बालाघाट जिला करौली, महेंद्र पुत्र कंवरपाल एवं सोनू पुत्र कंवरपाल निवासी हरिपुरा थाना अजीतगढ़ जिला सीकर को दोष सिद्ध करार देते हुए 3-3 साल का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। नांगल राजावतान उपखण्ड मुख्यालय स्थित यूको बैंक शाखा में लाखों रुपए का गबन करने के मामले में थाना पुलिस ने आरोपी कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश करने पर उसे पीसी रिमाण्ड पर सौंपा गया।थानाधिकारी हनुमानसहाय ने बताया कि यूको बैंक शाखा के प्रबन्धक जगदीश नारायण मीना ने 19 जून 2023 को बैंक कार्मिक अनिल शर्मा द्वारा विभिन्न खाताधारकों के खातों से फर्जी निकासी पत्र बनाकर लाखों रुपए का गबन करने का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच में थाना पुलिस टीम ने आरोपी कैशियर अनिल कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहा से उसे पीसी रिमाण्ड पर सौंप दिया गया। आरोपी की तलाश में थाना पुलिस टीम में थानाधिकारी सहित सिपाही बसन्ताराम, चिरंजीलाल, रामसिंह आदि शामिल थे।