मानसून में ईंट-भट्टों के काम पर लगाई रोक पर NGT का सुनवाई से इनकार, कहा- समीक्षा का आधार नहीं हो सकता आदेश

मानसून में ईंट-भट्टों के काम पर लगाई रोक पर NGT का सुनवाई से इनकार,

Update: 2021-05-30 11:47 GMT

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जून के बाद मानसून के महीनों में एनसीआर स्थित कोयले से चलने वाले ईंट-भट्टों के संचालन पर रोक लगाने वाले अपने आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समीक्षा की आड़ में किसी भी पक्ष को मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

पीठ ने कहा कि आदेश की समीक्षा का अनुरोध महज इस आधार पर किया गया है कि शायद अदालत पहले लिए गए रुख से अलग कोई रुख अपनाए. पीठ ने कहा कि यहां तक कि किसी मामले में फैसले के बाद दिया गया आदेश भी समीक्षा का आधार नहीं हो सकता. समीक्षा तभी की जाती है जब रिकॉर्ड में कोई गलती नजर आती है.
अगर किसी वकील ने संतुष्ट होने तक मामले में दलील दी और उसने किसी भी वजह से कोई खास पहलू नहीं उठाया तो ये समीक्षा का आधार नहीं हो सकता. एनजीटी ईंट भट्टों के कुछ मालिकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दलील दी गई कि उन्हें जुलाई-सितंबर (मानसून) के दौरान काम करने की अनुमति दी जा सकती है और उन्हें इस अवधि के दौरान काम न करने देने का कोई आधार नहीं है. वहीं इससे पहले 26 मई को निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरण नियमों के लगातार उल्लंघन का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकारण (एनजीटी) ने सरकार को निर्देश दिया कि वो इस संबंध में सभी राज्यों के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों को एसओपी जारी करने पर विचार करे.
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