नए सुरक्षा नियम: बाइक पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट, स्पीड भी रहेगी कम
नई दिल्ली: दो पहिया वाहनों पर अब बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट जरूरी होगा. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें बाइक पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेंस जरूरी होगी. साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट भी लगा होना चाहिए. वहीं जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे. बता दें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था.
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या है?
नियमों के मुताबिक, मोटर साइकिल पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बैठाकर ले जाने वालों को सेफ्टी बेल्ट (हार्नेंस) लगानी होगी. पीछे बैठे बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना होगा जो उनके सिर पर पूरी तरह से फिट बैठता हो.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिस दो-पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. सेफ्टी हार्नेंस के बारे में कहा गया है कि उसकी क्षमता 30 किलोग्राम तक भार सहने वाली होनी चाहिए.
बता दें कि सेफ्टी हार्नेंस एक तरह से सेफ्टी जैकेट जैसी होती है. इसमें एक तरफ से बेल्ट टू वीलर चलाने वाले से जुड़ी होगी तो दूसरी ओर यह बच्चों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है. इसे हुक की मदद से दोनों पहन सकते हैं.