आया न्यू इनकम टैक्स बिल, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक पेश किया
वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट लोकसभा में पेश.
नई दिल्ली: संसद के चालू बजट सत्र के पहले हाफ की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है. आज लोकसभा में जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश हो गई है. विपक्ष के हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई. इससे पहले, राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश किया था. विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है.
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 173 सदस्यों ने सहभागिता की. बजट पर चर्चा में 170 सदस्य शामिल हुए. स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 10 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है. विपक्ष के हंगामे के बीच पेश होते ही इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव रखा कि स्पीकर कमेटी गठित करेंगे. सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले दिन सौंपेगी.
नए बिल में 536 धाराएं
नए बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं. यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है. इसमें कोई नया कर लगाने की बात नहीं की गई है. यह बिल मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है. बता दें कि छह दशक पुराने मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं. जब यह अधिनियम पेश किया गया था, तब इसमें 880 पृष्ठ थे.
क्या हुए हैं बदलाव
नए बिल में फ्रिंज बेनेफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है. विधेयक के 'स्पष्टीकरण या प्रावधानों' से मुक्त होने की वजह से इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है. इसके साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 में कई बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'बावजूद' को नए विधेयक में हटा दिया गया है और उसकी जगह पर लगभग हर जगह 'अपरिहार्य' शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में भी पेश हो गई है. जगदंबिका पाल ने भारत माता की जय के नारों के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश किया.