झारखंड में नई गाइडलाइन जारी: स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक बंद, बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे
झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य में तीन से 15 जनवरी तक के लिए लागू की गई पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है
झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य में तीन से 15 जनवरी तक के लिए लागू की गई पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। बाजार भी रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को अपने नॉर्मल समय तक खुलने की अनुमति बरकरार रखी गई है। इनडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, चिड़ियाघर, स्विमिंग पुल, पर्यटक स्थल भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में तीन जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पाबंदियों के संबंध में लिये गये फैसले को ही लागू किया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्तरां, अस्पताल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, सार्वजनिक परिवहन आदि के लिये पूर्व में जारी एसओपी लागू रहेगी। सभी स्थानों पर मास्क और दो गज की दूरी जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सलाह दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और दस साल से छोटी उम्र के बच्चे घर पर रहें। बहुत जरूरी या स्वास्थ्य संबंधित जरूरत के लिये ही निकलें। आरोग्य सेतु मोबाइल एप का उपयोग करना है। सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन जरूरी है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू है, उसे राज्य सरकार ने गत 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया है। सरकार हालात की लगातार समीक्षा कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि गाइडलाइंस का पालन करें। सुरक्षित रहें। - बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री
ये प्रतिबंध रहेंगे जारी
1. सभी पार्क, स्विमिंग पुल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, स्टेडियम बंद रहेंगे।
2. शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, पर यहां 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
3. सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऑफलाइन परीक्षाएं अभी स्थगित रहेंगी।
4. सभी सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे।
6. इनडोर में क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो,आयोजन हो सकेंगे।
7. कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक
8. जुलूस, मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा
9. बगैर मास्क सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित ।
10. उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दुकानों में सेनेटाइजेशन और दो गज की दूरी जरूरी, दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना है। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का उल्लंघन नहीं होना है। ग्राहक और वर्कर मास्क पहनेंगे। वर्कर ग्लब्स भी पहनेंगे। सामान्य उपयोग वाले स्थानों दरवाजा, टेबल, काउंटर आदि को बार-बार सैनिटाइज करना है। ग्राहक या दुकान के वर्कर में लक्षण दिखने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेजना है।
वहीं मंदिर में प्रतिमा छूने और प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। कंटोंमेंट जोन में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके बाहर धार्मिक या प्रार्थना स्थल में दो लोगों के बीच छह फुट की दूरी जरूरी है। छह फुट दूरी के निशान बनाने होंगे। प्रसाद वितरण पर भी रोक रहेगी। मूर्ति या प्रतिमा को छूना मना है। लोग अधिकतम 100 या क्षमता के 50 प्रतिशत ही मौजूद रहे सकेंगे। सामाजिक दूरी का पालन करते हुये बैठने की व्यवस्था करनी होगी। भीड़ की स्थिति बनने पर जिला प्रशासन को सूचना देकर समुचित व्यवस्था करानी होगी। सामान्य उपयोग वाली दरी या चटाई का इस्तेमाल नहीं करना है। सफाई का खास ध्यान रखना है। केवल बिना लक्षण वाले भक्तों को प्रवेश मिलेगा। जूते-चप्पल वाहन में या अलग-अलग रखने होंगे। प्रवेश और निकास के लिये अलग द्वार। प्रतिदिन पूरे परिसर की सफाई या सैनिटाइजेशन करानी होगी। मेला या प्रदर्शनी नहीं लगेगी। दुकानों में सामाजिक दूरी का अनुपालन जरूरी।