राजधानी में नई गाइडलाइन जारी...इन दो राज्यों से आने वालों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus in Delhi) के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Andhra Pradesh and Telangana) से दिल्ली आ रहे लोगों के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटीन (14-day Quarantine) रहना जरूरी होगा. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Andhra Pradesh and Telangana) में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है. इन दोनों राज्यों में कोविड 19 का नया स्ट्रेन N440K मिला है जो ज्यादा तेजी से फैलता है.
आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग ट्रेन/बस/हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली आएंगे, उन्हें इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा. जिन लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं हो और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए कहीं और जाना चाहते हैं, जिन्हें दिल्ली में में रुकना नहीं है. उन्हें क्वारंटीन की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा बिना लक्षण वाले लोग, जो ऑफिशियल काम से दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस (Coronavirus in Delhi) के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है और यह 24.29 पर पहुंच गई है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गुरुवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 19133 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 335 लोगों की मौत हुई. दिल्ली में अब तक 1273035 लोग संक्रमित हुए हैं और 18398 मरीजों की जान गई है.