नई गाइडलाइन जारी: सार्वजनिक वाहनों और मॉल में वैक्सीन लगाने वालों को ही मिलेगी एंट्री, मास्क नहीं तो देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना
दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron variant of south africa) ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत बढ़ा दी है. डेल्टा वेरिएंट से दस गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश और दुनिया सहित महाराष्ट्र सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है. रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स के सदस्यों और जिलाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है. इस नए वेरिएंट से कहीं एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ तो राज्य नहीं बढ़ रहा, यह शंका उठने लगी है. इस बीच राज्य सरकार की नई गाइडालाइंस (Maharashtra govt. new restrictions and guidelines) जारी कर दी गई है.
अब अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए लोगों यानी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोगों को ही सार्वजनिक वाहनों में जाने की अनुमति मिलेगी. इसी तरह वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोगों को ही मॉल, सभागृह, कार्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति होगी. राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल पास दिए गए हैं. यात्रा करते वक्त वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और फोटो पहचानपत्र साथ होना जरूरी है.
मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. अगर कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है तो, 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. दुकानों में अगर ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दुकानदारों से 10 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे. इसी तरह अगर किसी मॉल में कोई बिना मास्क का पाया जाता है तो मॉल मालिक से 50 हजार रुपए जुर्माने की रकम वसूली जाएगी. राजनीतिक सभाओं, कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो 50 हजार रुपए दंड के तौर पर वसूल किए जाएंगे. टैक्सी या निजी वाहनों में मास्क का इस्तेमाल ना करने पर यात्रियों से 500 रुपए दंड और वाहन मालिकों से भी 500 रुपए दंड वसूले जाएंगे.