नई बाइक-कार खरीदना होगा और महंगा, बढ़ जाएंगे 'रेट', ट्रांस्पोर्ट मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
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नई दिल्ली : अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. 1 अप्रैल से आपको नई कार-बाइक पर इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. 1 अप्रैल से नई कार और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ग्राहकों को 17 से 23 प्रतिशत तक ज्यादा पैसे देने पड़ सकते है.
प्रस्तावित दर का ऐलान किया गया
रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) के साथ कंस्लटेशन कर FY 2022-23 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रस्तावित दर का ऐलान कर दिया है. इंडस्ट्री से मिलने वाले सुझावों के बाद नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी.
बिक्री के वक्त ही होता है इंश्योरेंस
मोटर व्हिकल एक्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सितंबर 2018 से बिकने वाली हर नए 4 व्हिलर के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और 2 व्हिलर के लिए 5 साल का जरुरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी की बिक्री के वक्त ही होना जरूरी है.
टू-व्हिलर वालों को 600 रुपये का झटका
ऐसे में नई गाड़ी की खरीद पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ोतरी का भार ज्यादा आता है. इसलिए 1500 CC तक की गाड़ी खरीदने वालों को 1200 रुपये तक ज्यादा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के देने होंगे और 150 cc तक के टू-व्हिलर के लिए ग्राहक को 600 रुपये ज्यादा देने होंगे.