नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत में इलाज कराने की मिली अनुमति

Update: 2024-03-01 02:03 GMT

दिल्ली। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराने और इलाज कराने की इजाजत दे दी है। गोयल ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दायर की थी।

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि गोयल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें तत्काल अंतरिम जमानत देने की आवश्यकता हो। गोयल की याचिका पर यह आदेश तब दिया गया जब मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर में घातक वृद्धि की संभावना का पता चला था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "न तो निजी डॉक्टरों और न ही मेडिकल बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बीमारी जानलेवा है। इसके अलावा, गोयल की स्वास्थ्य स्थिति में कोई चिंताजनक लक्षण नहीं दिखे हैं। शीघ्र उपचार से सकारात्मक सुधार और ट्यूमर के पूर्ण उन्मूलन की संभावना है। कथित बीमारी, जिसके ठीक होने की प्रबल उम्मीद है, तत्काल अंतरिम जमानत की अर्हताएं पूरी नहीं करती।"

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया गया हो, लेकिन वह गोयल को भविष्य में विभिन्न परिस्थितियों में इसी तरह की दलील देने से नहीं रोकेगा। गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू किए गए धन शोधन के एक मामले में एक सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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