कैंसर का इलाज कराने नरेश गोयल ने मांगी जमानत

Update: 2024-02-16 02:24 GMT

दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने गुरुवार को एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर जमानत मांगी है. उन्होंने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए कहा कि ‘धीमी गति से बढ़ते कैंसर’ का इलाज कराने के लिए उन्हें जमानत दी जाए. इस बीमारी का खुलासा गोयल के निजी डॉक्टरों द्वारा किए गए परीक्षणों के दौरान हुआ था.

अदालत ने गोयल की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का प्रारंभिक आदेश पारित किया क्योंकि ईडी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था. पिछले महीने, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने गोयल को निजी डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने की अनुमति दी थी. अंतरिम जमानत की याचिका में नरेश गोयल ने कहा कि निजी डॉक्टरों द्वारा किए गए परीक्षण के दौरान घातक बीमारी का पता चला. उनके मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, गोयल की आंत में छोटा ट्यूमर है, जिसे 'न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर' (धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर) कहा जाता है.

उन्हें गंभीर बीमारी के साथ लगभग 35 सेमी से 40 सेमी का हायटस हर्निया भी है. गोयल के आवेदन में कहा गया है कि उनकी बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजिकल विश्लेषण और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भेजा गया था. याचिका में कहा गया है कि निष्कर्षों के आधार पर यह जरूरी है कि गोयल को कैंसर के लिए पहले पीईटी स्कैन कराना होगा, जिसके आधार पर डॉक्टर सर्जरी, कीमोथेरेपी सहित उपचार की दिशा निर्धारित होगी.

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