नारदा स्टिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने HC का आदेश की रद्द, सीएम ममता बनर्जी ने दाखिल की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग मामले को ट्रांसफर करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग मामले को ट्रांसफर करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश आज रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक HC में आवेदन दें और उसकी कॉपी एडवांस में 27 जून तक CBI को सौंपें. इसके बाद CBI चाहे तो 29 जून तक जवाब दाखिल कर दे. उसकी कॉपी याचिकाकर्ता को 28 जून तक एडवांस में दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का 9 जून का आदेश निरस्त किया जा रहा है. हाई कोर्ट 29 जून को नए सिरे से फैसला ले. आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने बताया कि बहस पूरी होने के बाद दोनों (ममता बनर्जी और मलय घटक) ने हलफनामा दिया था. जबकि, उन्हें काफी पहले नोटिस जारी हो चुका था.