प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर पेड़ से लटकाया, चाचा समेत 3 दोषी करार

प्रेमी-प्रेमिका के हॉरर किलिंग के सात साल पुराने मामले में मंगलवार को रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने मृतका के दो चाचा समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है

Update: 2022-02-22 16:18 GMT

प्रेमी-प्रेमिका के हॉरर किलिंग के सात साल पुराने मामले में मंगलवार को रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने मृतका के दो चाचा समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। जमानत पर चल रहे तीनों आरोपितों को दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इनमें समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर निवासी रामदेव सिंह के पुत्र देवानंद सिंह व सुधीर कुमार सिंह और कापन निवासी रामचरित्र महतो के पुत्र गौरीकांत महतो शामिल हैं। देवानंद और सुधीर मृतका के सहोदर चाचा हैं। गौरीकांत इन दोनों का करीबी मित्र है।

कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। विभूतिपुर पुलिस ने कापन चौर में 06 नवम्बर 2015 को बरगद के पेड़ पर फंदे से लटक रहे एक युवक व युवती के शव बरामद किए थे। मृतक युवक की पहचान विभूतिपुर के आलमपुर निवासी गंगा प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार (25) एवं मृतका की भी पहचान इसी गांव के केदार प्रसाद की पुत्री मधुप्रिया उर्फ पुतुल (20) के रूप में हुई थी। मामले में चौकीदार के बयान पर कांड सं 223/15 दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक शिवशंकर यादव व रामकुमार तथा बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सतीकांत सहनी व राजकुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा। इस मामले में स्पीडी ट्रायल प्रभारी एएसआई प्रमोद प्रभाकर ने कुल 15 गवाहों का कलमबद्ध कराया था ।


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