मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद के मैनाठेर में सीमेंट कारोबारी की हत्या करने के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है। चारों को पिछली तारीख पर दोषी ठहराया गया था। एडीजे-तीन सरोज कुमार यादव ने सोमवार को दोषियों को सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी को हत्या और साजिश में कसूरवार ठहराया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतेंगे। अदालत ने जुर्माना राशि में से पचास प्रतिशत रकम पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। केस में दोस्तों में उधार की रकम और अवैध संबंधों का शक हत्या का कारण बना।
मैनाठेर थाना क्षेत्र में सीमेंट कारोबारी और ट्रांसपोर्टर की हत्या का मामला पांच साल पुराना है। अपर डीजीसी मुनीश भटनागर ने बताया कि गांव मेहमूदपुर माफी के जुबैर ने थाने में 30 दिसंबर 2018 को मुकदमा कायम कराया था। तहरीर में कहा गया कि उसके चाचा अतीक अहमद घटना से एक दिन पहले बाइक लेकर गए थे लेकिन वापस नही लौटे। बाद में अतीक अहमद की लाश गांव में एक खेत में मिली। उसका शव चाकुओं से गोदा गया था। पुलिस को पता चला कि अतीक और मोहम्मद वाहिद अच्छे दोस्त थे। वाहिद ने अतीक से दस लाख रुपये लिए थे। इस बीच वाहिद को पत्नी और अतीक के बीच अवैध संबंधों को लेकर शक हुआ। इससे वाहिद अपने दोस्त से बैर रखने लगा।
अवैध संबंधों के शक और उधार की रकम को लेकर मामला गहरी रंजिश में बदल गया। वाहिद ने अमरोहा के कुरैशियान के शाकिब, अनस और सैदनगली के इस्माइल के साथ मिलकर अतीक को मारने की योजना बनाई। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियो को पकड़ सकी। अपर डीजीसी के अनुसार पुलिस ने दो जनवरी, 19 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडीजे कोर्ट में केस में दोनों से सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।