स्कूल में हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, आरोपी छात्र को नाबालिग माना गया
जानें पूरा मामला।
नई दिल्ली: गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में साल 2017 में हुए मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और उसपर बालिग के रूप में मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में साल 2017 में सात साल के छात्र की हत्या हुई थी. इसमें उसी स्कूल के सीनियर छात्र का नाम आया था. तब स्कूल के टॉयलेट में 7 साल के मासूम की हत्या हुई थी. वहीं उसका शव मिला था.
अब याचिका दायर हुई थी कि आरोपी छात्र को बालिग मानकर उसपर मुकदमा चलाया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को नाबालिग माना है और नाबालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने केंद्र और NCPCR को इसके लिए गाइडलाइन बनाने को भी कहा.