Murder केस: दोषी को पैरोल दी, महिला की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Update: 2024-06-07 07:48 GMT

Bengaluru: हत्या के मामले में सजा काट रहे एक दोषी को हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पैरोल देने का फैसला किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने यह राहत दोषी की पत्नी की याचिका पर दी है, जो बच्चा पैदा करना चाहती थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस एस आर कृष्ण कर रहे थे। साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

पत्नी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बच्चे को जन्म देने की इच्छा जाहिर की थी। कोर्ट ने 30 दिन की पैरोल पर मुहर लगाई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, '(दोषी की) पत्नी सिर्फ आधार पर पैरोल चाहती है कि दोनों की शादी 11.3.2023 (पहली पैरोल के दौरान) को हुई थी और वह बच्चे के अधिकार से वंचित है।'
उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे में मैं पति को 30 दिनों की अवधि की सामान्य पैरोल देना उचित समझता हूं।' जस्टिस कुमार ने कोलार के आनंद को 5 जून से लेकर 4 जुलाई 2024 तक पैरोल की मंजूरी दी है। उसे ट्रायल कोर्ट की तरफ से उम्रकैद मिली थी, लेकिन 2023 में हाईकोर्ट ने सजा को घटाकर 10 साल कर दिया था। उसने बीते साल अप्रैल में कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद शादी की थी।
रिट याचिका में दोषी की पत्नी ने बताया है कि पति के जेल में होने के कारण वह संतान के अधिकार से वंचित है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह अपनी सास के साथ अकेले रहती हैं, जो बीमार हैं और अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताना चाहती हैं। इनपर विचार कर अदालत ने दोषी को पैरोल दे दी। हालांकि, यह शर्त भी शामिल है कि वह सप्ताह में एक बार पुलिस के सामने हाजिरी देगा।
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