मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो की जमानत अर्जी खारिज

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Update: 2023-05-29 18:50 GMT
लखनऊ। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बीते दिनों निखत बानो नियमों के खिलाफ पति अब्बास से जेल में मिलती थी। उन पर गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का आरोप है। चित्रकूट पुलिस ने निखत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 फरवरी को कोतवाली कर्वी में मामला दर्ज हुआ था। मामले मं जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, जेलर, जेल वार्डन पर कार्रवाई हुई थी। चित्रकूट की जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी बहु व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की मामले में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पारित किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी।
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