सांसद नवनीत और रवि राणा ने बोरीवली कोर्ट में भरा 50-50 हजार का बेल बॉन्ड, पढ़े लेटेस्ट अपडेट

Update: 2022-05-05 06:49 GMT

मुंबई: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा आज 13 दिन बाद जेल से बाहर आ सकते हैं. दोनों की ओर से बोरीवली कोर्ट में गुरुवार को 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया गया है. मजिस्ट्रेट की ओर से रिहाई आदेश मिलने के बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल जाएंगी. बता दें कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल जबकि रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था.

बता दें कि मुंबई सत्र न्यायालय ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शर्तों के साथ बुधवार को जमानत दे दी थी. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153 A का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.
नवनीत राणा और उनके पति को इन शर्तों पर मिली बेल
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
- बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा
नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि कोर्ट ने नवनीत राणा और उनकी पति को जमानत दे दी है. हालांकि, कुछ शर्तें रखी गई हैं. राणा दंपति से जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं पुलिस को नवनीत राणा को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है.
खराब स्वास्थ्य का दिया था हवाला
इससे पहले राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने शिकायत की थी कि उनकी मुवक्किल को जेल में उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है. रिजवान मर्चेंट ने बाइकुला जेल के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर कहा था कि नवनीत राणा स्पोंडिलोसिस (Spondylosis) से जूझ रही हैं, उन्हें सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.

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