कुल्हाड़ी से मारकर कर दी मां की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
पन्ना। एक मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि, 06 अक्टूबर 2022 को रात के समय फरियादी सुरेश चौरसिया ने थाना सलेहा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी कुशुम बाई चौरसिया व छोटा लडका सुखेन्द्र चौरसिया घर के बाहर बैठे थे।
उसी समय बड़ा पुत्र राहुल चौरसिया कुल्हाडी लिये आया व मेरी पत्नी कुशुम बाई से बोला की पूरी जमीन मेरे नाम कराओं, तो मेरी पत्नी ने कहा की जमीन पापा के नाम है पापा से बात करो इतनी बात पर उसने मां को धक्का दे कर जमीन में गिरा दिया तथा जान से मार डालने की नियत से हाथ में ली हुई कुल्हाडी से उसके सिर व गर्दन में कई बार कुल्हाडी से मारा जिससे खून बहने लगा। जिसके तुरंत बाद पत्नी कुशुम बाई को ईलाज के लिये अस्पताल सलेहा ले जा रहे थे तभी रास्ते मे कुशुम बाई की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की गयी। अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपित- राहुल चौरसिया को धारा- 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।