अहमदाबाद: पिछले साल गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसा मामले में ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. साथ ही पुलिस ने पटेल को चार्जशीट में आरोपी बनाया है, हालांकि चार्जशीट अभी कोर्ट में जमा नहीं की गई है. वहीं वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने जयसुख पटेल के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पटेल ने दो दिन पहले ही कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था. हादसे के वक्त इस पर 300-400 लोग मौजूद थे. सभी लोग नदी में गिर गए थे. हालांकि, इनमें से कुछ की जान बचा ली गई थी. इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी. चौंकाने वाली बात ये है कि ब्रिज हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद खोला गया था. साथ ही ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था. इस ब्रिज के रखरखाव का ठेका ओरेवा कंपनी के पास ही था. जिसके बाद कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था
इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही है. पिछली सुनवाई में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई थी. कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि इस स्तर पर घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी कम है. चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं. मोरबी हादसे में पीड़ित परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है. हादसे की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई गईं. कई लोगों पर आरोप भी लगे, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को नोटिस जारी किया था.