मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट से महबूबा मुफ्ती को मिली राहत, ED के जारी समन पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को बुधवार को राहत देते हुए

Update: 2021-03-11 02:30 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:  दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को बुधवार को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वह 15 मार्च को अपने मुख्यालय में महबूबा मुफ्ती को हाजिर रहने के लिए मजबूर न करें।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भांभनी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। बेंच ने पीडीपी नेता मुफ्ती की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है।उल्लेखनीय है कि मॅनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीते शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस जारी कर, 15 मार्च की सुबह दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया था। महबूबा मुफ्ती ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए बीते रोज ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
उन्होंने अदालत से प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन को रद्द करने का आग्रह किया था। महबूबा की ओर से याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि उन्हें समन आरोपी या गवाह के तौर पर किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नहीं बताया गया कि वह आरोपी हैं या उनसे किसी मामले को लेकर गवाह के तौर पर पूछताछ करनी है।


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