आदर्श आचार संहिता लागू, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए आदेश

Update: 2023-04-08 13:50 GMT
दौसा। दौसा माह अप्रैल-मई में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरपंच, वार्ड पंच एवं उप सरपंच एवं उप सरपंच पदों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम पंचायत समिति और निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के जिला परिषद सदस्य। घोषणा के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों बैजूपाड़ा, नंगल राजावतन, महवा, दौसा, बांदीकुई, रामगढ़ पचवारा में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे. वह पुलिस अधीक्षक, अति. जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद दौसा, निर्वाचक निबंधन अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई, महवा, दौसा, नंगल राजावतन, रामगढ़ पचवारा, निर्वाचक निबंधन अधिकारी तहसीलदार बैजूपाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत समिति मंडावर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई, महवा, दौसा, नंगल राजावतन रामगढ़ पचवाड़ा, बैजूपाड़ा, अधीक्षण यंत्री सानिवि जलदे, सिंचाई, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, दौसा एवं जिलाध्यक्ष, सचिव, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने समस्त जिला दौसा एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि कोई संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जाए, जो आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध हो। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।
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