विधायक विजय मिश्रा को लगा झटका, कैबिनेट मंत्री नंदी पर हुए हमले के मामले में HC ने रद्द की जमानत अर्जी

विधायक विजय मिश्रा को लगा झटका

Update: 2021-06-25 16:59 GMT

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा को जबरदस्त झटका देते हुए बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया है. स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विजय मिश्रा का बिल कैंसिलेशन करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी.

जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय मिश्रा केस ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जमानत निरस्त की जाए. जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी कर दिया है.
3 हफ्ते के अंदर जवाब दे सकतें हैं ज्ञानपुर विधायक
उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा की जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने विजय मिश्रा का बैल कैंसिलेशन के लिए इश्यू नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि अगर विजय मिश्रा को कोई जवाब देना हो तो तीन हफ्ते के अंदर जवाब दे सकते हैं. जिसकी सुनवाई 26 अगस्त को होगी.
2010 में हुआ था कैबिनेट मंत्री पर हमला
12 जुलाई 2010 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
2012 में मिली थी बेल आरोपी विजय मिश्रा को
इस मामले में विजय मिश्रा की 17 जुलाई 2012 को हाईकोर्ट से बेल हुई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि मंत्री नन्दी पर हुआ जानलेवा हमला स्टेट केस है, इसलिए अगर स्टेट चाहे तो हाईकोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल किया जा सकता है. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से विजय मिश्रा का जमानत कैंसल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी.
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