विधायक 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में, जाने क्या है पूरा माजरा

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Update: 2022-02-02 14:37 GMT

मुंबई: संतोष परब हत्या के प्रयास मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. सिंधुदुर्ग कोर्ट में लंबी जिरह के बाद आज कोर्ट ने नितेश राणे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है. शिवसेना के कार्यकर्ता संतोष परब पर पिछले महीने हुए सिंधुदुर्ग जिला बैंक इलेक्शन के दौरान हमला हुआ था.

जानलेवा हमले के आरोपियों के मुताबिक हमला नितेश राणे के कहने पर किया गया था जिसके बाद नितेश राणे पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी. पुलिस इस मामले में नितेश राणे से पूछताछ करना चाहती है. नितेश राणे एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई और अब सिंधुदुर्ग कोर्ट ने 2 दिनों के लिए नितेश को पुलिस रिमांड में भेज दिया है.
उधर नितेश राणे का कहना है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश की जा रही है. गौरतलब है कि इसी मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम राहत दी थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी बल्कि कुछ समय के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में नितेश राणे को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा और इस मामले में रेगुलर बेल अप्लाई करने का भी सुझाव दिया था. बता दें कि इससे पहले नितेश ने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नितेश की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 दिन तक के लिए नितेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन आज सिंधु दुर्ग कोर्ट ने उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
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