हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ काम से घर लौट रहे एक बाइक सवार पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। केप और लोहे की चेन से वार कर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में जंक्शन थाने में एक नामजद व 15-16 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस के अनुसार गांव जंडावाली के वार्ड 14 निवासी हरमेश सिंह उर्फ महेशी (48) पुत्र वीरसिंह मजहबी ने लिखित रिपोर्ट दी कि सोमवार शाम करीब 7.30 बजे उसकी बुआ का लड़का रोशन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह व उसके दोस्त जंडावाली निवासी सेवकसिंह पुत्र गुरजंट सिंह रामदासिया अपने कार्यस्थल से श्रीगंगानगर रोड स्थित गांव जंडावाली के लिए रवाना हुए।
रास्ते में जब वे पीरखाना के पास पहुंचे तो 7-8 बाइकों पर सवार होकर आए 15-16 लोगों ने उन्हें रोक लिया। इनमें से एक का नाम विनोद था, जो दुर्गा कॉलोनी में मानाराम की मिल के पास नाई की दुकान चलाता है. उन सभी के पास टोपी, डंडे, लोहे की जंजीरें, लोहे की छड़ें और अन्य धारदार हथियार थे। सभी ने एक राय होकर रोशन सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया. उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कान पर कपड़े का टुकड़ा मार दिया। लोहे की चेन से उसकी कमर और सिर पर वार किया गया। मारपीट करने के बाद वे वहां से भाग गये. जब सेवक सिंह ने रोशन सिंह के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी परिजनों को दी तो उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने रोशन सिंह को इलाज के लिए कस्बे के सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. रोशन सिंह अस्पताल में भर्ती हैं.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को पीड़िता की दादी ने गोगामेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया कि 15 जनवरी 2020 की रात करीब 12 बजे परिवार के सभी सदस्य कमरों में सो रहे थे. उनकी पोती उनके पास सो रही थी. उसी समय भीमसिंह नशे की हालत में आया और उसकी आठ वर्षीय पोती को जबरन दूसरे कमरे में ले गया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। भीम सिंह ने अपनी पोती का मुंह दांतों से बुरी तरह काट डाला. इससे उनकी पोती की आंख के नीचे बाएं गाल पर जलन होने लगी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने भी पुलिस को यही बयान दिया. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश किए और 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक भीम सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 के तहत 5 साल की कैद, 20,000 रुपये का जुर्माना, छह महीने की अतिरिक्त कैद, आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल की कैद, 500 रुपये का जुर्माना, एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई. कुल 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.