ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती प्राइवेट स्लीपर बस में 4 अगस्त को 17 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने कानपुर निवासी बस ड्राइवर कुलदीप (39) और कंडक्टर संदीप (26) को आरोपी बनाया है.
तीस हजारी कोर्ट में दाखिल की गई करीब 398 पन्नों की चार्जशीट में 50 अभियोजन गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है. इस मामले में जांच के दौरान मिले DNA सबूत पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुए.
आरोपियों के DNA सैंपल का मिलान फॉरेंसिक जांच के दौरान जुटाए गए नमूनों से हुआ. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के कपड़ों और बस की सीटों से मिले सबूतों में स्पर्म और बाल के नमूने भी शामिल थे. जांच में पीड़िता के शरीर से मिले सैंपल से भी आरोपी के DNA का मिलान होने की बात सामने आई है. पुलिस ने इन फॉरेंसिक सबूतों को आरोपियों को वारदात से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी माना है.