मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कांग्रेस पर हमला, राजस्थान में किसान हितैषी सरकार का असली चेहरा सामने आया

Update: 2022-01-20 09:27 GMT

राजस्थान। राजस्थान (Rajasthan) में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, क्या था किसानों से ये वादा? क्या यह राजस्थान में कांग्रेस (Congress) की किसान हितैषी सरकार का असली चेहरा है.अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा, 'बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसान की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. इसके बजाय किसान और बैंक के बीच समझौता कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है.'

इससे पहले, राजस्थान के दौसा में एक किसान की जमीन को एक सहकारी बैंक द्वारा बिक्री के लिए रखने का फैसला करने के बाद नीलाम कर दिया गया था क्योंकि किसान का परिवार उसकी मृत्यु के बाद ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहा. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिथलेश मीणा ने कहा, 'किसान ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुकाने में असफल रहा. बैंक ने उन्हें निपटान के लिए भी बुलाया लेकिन वे पेश नहीं हुए, इसलिए कानून के अनुसार उनकी जमीन की नीलामी की गई.' राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायक राम प्रसाद बैरवा ने कहा था कि 15 बीघा जमीन 46 लाख रुपये में नीलाम की गई है. बाद में दौसा प्रशासन ने जमीन की नीलामी रद्द कर दी. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, 'एक किसान की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, जो एक बैंक को ऋण नहीं दे सका है. इसके बजाय, किसान और बैंक के बीच एक समझौता प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की जा रही है.

दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को आदेश जारी कर नीलामी नहीं करने का आदेश दिया. सीएम गहलोत ने रोडा एक्ट के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं. सीएम गहलोत ने आदेश में कहा है कि किसानों के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा 'कठिनाई निवारण अधिनियम' (रोडा एक्ट) के तहत पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोक दी जाए.

जमीनों की नीलामी के खिलाफ गुरुवार को दौसा जिले के किसानों ने गहलोत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और जो किसान कर्ज नहीं चुका पाएं, उनकी जमीनें रोडा एक्ट के तहत नीलाम नहीं करने की मांग की. गहलोत ने आदेश में कहा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण नहीं चुका पाने के कारण रोडा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.


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