नई दिल्ली: जीएसटी परिषद बुधवार को अपनी बैठक में 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में आपूर्ति मूल्य के निर्धारण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली परिषद ने 11 जुलाई को अपनी आखिरी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने को मंजूरी दी।
इसके बाद, केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली कानून समिति ने कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं।
समिति ने एक नया नियम जोड़ने का सुझाव दिया है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी की ओर से पैसे या आभासी डिजिटल संपत्ति के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के साथ जमा की गई कुल राशि होगी। कैसीनो के संबंध में, समिति ने प्रस्ताव दिया है कि आपूर्ति मूल्य एक खिलाड़ी द्वारा टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि होगी। परिषद बुधवार को वर्चुअल बैठक में समिति की सिफारिशों पर चर्चा करेगी. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने जीएसटीसी के फैसले को "असंवैधानिक, तर्कहीन और घिनौना" करार दिया था।