दिल्ली में 4 दिसंबर को होगा MCD चुनाव, जानें डिटेल्स

Update: 2022-11-04 10:57 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: दिल्ली में नगर निगम (MCD) के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे. 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी. उसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 70 सीटें हैं. 68 विधानसभा सीटों पर 250 वार्ड हैं. यहां इलेक्शन करवाए जाएंगे. पिछली बार की ईवीएम का यूज किया जाएगा. 50 हजार से ज्यादा ईवीएम रखी गई हैं. सबसे पहले मॉक पोल होगा. नोट का इस्तेमाल होगा. वोटर की सुविधा के लिए फोटोग्राफ युक्त आईडी कार्ड दिखाना होगा. चुनाव में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी. इनमें पुलिस भी शामिल होगी.
उन्होंने बताया कि चुनाव में 250 एआरओ होंगे. 2 हजार सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे. 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे. दिल्ली में आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी. उसके बाद लगातार नियमों की निगरानी की जाएगी. मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी. जिसमें सारे प्रावधानों का उल्लेख है. लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी. इसके लिए परमीशन लेनी होगी.
आज से अवैध होर्डिंग्स व पोस्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की परमीशन लेकर बजा सकेंगे. उम्मीदवारों का नामांकन 68 स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. पुलिस को भी उचित सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं. उम्मीदवार 5.75 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है.
बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 250 सीटें हैं. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं. जबकि महिलाओं के लिए भी 50 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी. इन सभी सीटों को चिन्हित कर लिया गया है. दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में आयोग ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संशोधित मतदाता सूची की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 2022 है, इसे एमसीडी चुनावों के लिए मतदाता सूची के रूप में माना जाएगा. अधिकारियों ने कहा था कि इसका मतलब है कि जो लोग 1 जनवरी, 2022 तक मतदाता बने, वे ही आगामी एमसीडी चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे.

Tags:    

Similar News

-->