विवाहित बेटियों को रोडवेज में अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की पात्रता में एक बड़ा फैसला किया है
राजस्थान सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की पात्रता में एक बड़ा फैसला किया है. सरकार के फैसले के मुताबिक अब एक विवाहित बेटी (married daughter) भी अपने पिता की मौत के बाद राजस्थान रोडवेज (Rajasthan Roadways) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए पात्र मानी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) के प्रस्ताव को मंजूरी जारी कर दी है. इससे पहले हाल में राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan high court) ने अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मृतक माता-पिता के आश्रित के तौर पर नौकरी देने में बेटा या बेटी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है.