एक अक्टूबर से लागू होंगे कई नए नियम

Update: 2022-09-26 02:23 GMT

सितंबर के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी. नए महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जो आपके खर्च से जुड़े हैं. सरकारी पेंशन स्कीम (APY) से लेकर डीमैट अकाउंट (Demat Account) से जुड़े नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. साथ ही घेरलू रसोई गैस की कीमतों (LPG Price) में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. क्रेडिट कार्ड (Credit Card) को लेकर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बड़े बदलाव करने जा रहा है.

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी ऑयल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. पिछली बार एक सितंबर को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ था. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई थी. त्योहारी सीजन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर सकती हैं. एक अक्टूबर से पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने जा रहा है. RBI Tokenisation सिस्टम का एक बड़ा उद्देश्य देशभर में बढ़े रहे साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाना भी है.

पेमेंट कंपनियों को 1 अक्टूबर से कार्ड के बदले जो वैकल्पिक कोड या टोकन (Token) दिया जाएंगे, वो यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. Tokenisation सिस्टम के तहत वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे जैसे कार्ड नेटवर्क के जरिए टोकन नंबर जारी किया जाएगा. कुछ बैंक कार्ड नेटवर्क को टोकन जारी करने से पहले बैंक से मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है. खास बात यह है कि इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूजर को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.

एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार ने नए नियमों में का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान (Taxpayers) करने वाले लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं. सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना से जुड़ा नया नियम एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा. सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करता है, तो उसके खाते को बंद कर दिया जाएगा.

अगर आपने डीमैट अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं किया है, तो एक अक्टूबर से अपने ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. एनएसई के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डीमैट खाताधारक को पहले ऑथेंटिकेशन के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. दूसरा ऑथेंटिकेशन पासवर्ड या नॉलेज फैक्टर हो सकता है. टू फैक्टर लॉगिन सिस्टम को एक्टिव करने के बाद ही कोई भी अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएगा.


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