यहां की एक पोक्सो अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष जिला सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने रविवार को कहा कि अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत (पोक्सो अधिनियम) ने शुक्रवार को परवेज को दोषी ठहराया और उस पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उपमन्यु ने बताया कि 31 मार्च 2019 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कन्नौज निवासी परवेज उसकी बेटी को हरिद्वार ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
हरिद्वार से लौटने के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया.